
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक खुशखबरी
प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलाई जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बकायेदार उपभोक्ताओं को उनके पुराने बिजली बिलों में राहत देना है। इसके तहत सरचार्ज में छूट और बकाये का आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसमें घरेलू (LMV-1), वाणिज्यिक (LMV-2), निजी संस्थान (LMV-4B), औद्योगिक (LMV-6) उपभोक्ताओं और स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता शामिल हैं।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं
- पंजीकरण प्रक्रिया
उपभोक्ताओं को www.uppcl.org पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। - बकाया भुगतान के नियम
- उपभोक्ता को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये का 30% अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- एकमुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज छूट दी जाएगी।
- किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी है।
- कनेक्शन एजेंसियों को प्रोत्साहन
नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान कराने पर एजेंसियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
तीन चरणों की योजना
पहला चरण: 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक
- एक किलोवाट तक के उपभोक्ता के लिए
- ₹5000 तक बकाया: एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज छूट, 10 किश्तों में भुगतान पर 75% छूट।
- ₹5000 से अधिक बकाया: एकमुश्त पर 70%, किश्तों में 60% छूट।
- एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता के लिए
- एकमुश्त पर 60% और किश्तों में 50% छूट।
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक
- ₹5000 तक बकाया: एकमुश्त पर 80%, किश्तों में 65% छूट।
- ₹5000 से अधिक बकाया: एकमुश्त पर 60%, किश्तों में 50%।
तीसरा चरण: 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक
- ₹5000 तक बकाया: एकमुश्त पर 70%, किश्तों में 55% छूट।
- ₹5000 से अधिक बकाया: एकमुश्त पर 50%, किश्तों में 40%।
आवेदन कैसे करें ?
- उपभोक्ता विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
- भुगतान एकमुश्त या किश्तों में इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है।
इस योजना से क्या होगा फायदा?
- उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का निपटारा आसानी से कर पाएंगे।
- बिजली वितरण कंपनियों को पुराने बकाये की वसूली में मदद मिलेगी।
- विवादित और न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान होगा।
निजी नलकूप उपभोकाओ को केवल 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को ही एकमुशत अथवा किश्तों में जमा कराना है। 31 मार्च के उपरांत के किसी भी बकाये
को योजना के अंतर्गत जमा कराने की आवशयकता नही है। योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें।